मुजफ्फरपुर डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में अस्थायी बदलाव का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ठंड से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करें.
मुजफ्फरपुर: देश के कई राज्यों में भीषड़ ठंड का कहर देखा जा रहा है. बढ़ते शीतलहर का सबसे ज्यादा प्रभाव स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है. ऐसे में छोटे बच्चों की स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है. बिहार के कई जिलों में कक्षा पांच तक की स्कूलों को पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा गया है. इससे ऊपर की कक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है. मुजफ्फरपुर में ठंड को देखते हुए डीएम ने स्कूलों का समय बदल दिया है.
जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने आदेश जारी किया है कि अब सुबह 10 बजे के बाद से ही कक्षाएं चलेंगी और अधिकत साढ़े तीन बजे तक ही स्कूल खोले जा सकेंगे. यह आदेश सभी सरकारी औऱ निजी स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं. जिले में ठंड के प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. फिलहाल यह आदेश 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक लागू रहेगा.
मुजफ्फरपुर डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में अस्थायी बदलाव का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ठंड से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करें.


